PAN Aadhaar Link : केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले तो इसके लिए 31 मार्च 2023 की तिथि ही फिक्स की गई थी। लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जो भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर सके हैं, उनके लिए राहत की बात है। अब इस प्रॉसेस को पूरा करने के लिए सभी के 30 जून 2023 की तिथि निर्धारित की गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर कहा है कि 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक कराने में चूके तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। एक बार Pan Card बंद होगा तो उसका इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।
PAN डिएक्टिवेट होने से ये होगा नुकसान
- म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होल्ड हो जाएंगे
- बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे
- बैंक खाते जो खुले हैं, उनके ऑपरेशनल रहने में भी परेशानी आएगी
ऐसे कर सकते हैं PAN-Aadhaar
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.