[Team Insider]: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सोमवार को पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) की सुरक्षा में सेंध लगने की घटना की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना (NV Ramana) की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Suryakant) और न्यायमूर्ति हेमा कोहली (Hema Kohali) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ वकीलों की दायर याचिका पर विचार कर सकती है। याचिकाकर्ता के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत को बताया कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा भंग करना केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम के तहत मामला है।
पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध जान बूझ कर
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग राज्य सरकार की ओर से जानबूझकर की गई चूक है। इसने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जनहित याचिका में यह भी सवाल किया गया है कि निजी व्यक्तियों को पीएम मोदी के मार्ग तक क्यों और कैसे पहुंच दी गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।