सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन मामले में अस्पष्ट हलफनामे के लिए आमिर सुबहानी को 15 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हालांकि बाद में स्टैंडिंग काउंसिल के आश्वासन के बाद मुख्य सचिव को बुलाने का हिस्सा कोर्ट ने हटा दिया। साथ ही कोर्ट में राज्य सरकार से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा गया।
इससे पहले बिहार के स्टैंडिंग काउंसिल जब कोर्ट में पहुंचे तो सीजेआई ने कहा कि आइए, आप दावत पर आए हो? कहां थे? यह न्यायिक अधिकारियों से जुड़ा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट में यह वाकया जिला जजों की पेंशन और भत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान हुआ।
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि “बिहार राज्य सुनवाई की अगली तारीख तक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसमें वास्तविक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या और किसे भुगतान किया गया है, इसका उल्लेख रहेगा।”