बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दे दिया है। बता दें कि ये अपहरण का मामला 17 साल पुराना है। पूरे 17 साल बाद अब जाकर दिवंगत उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला है। बता दें कि अपहरण मामले में अतीक अहमद और उसके भाई समेत कुल 11 लोग आरोपी थे। जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। बचे 10 आरोपियों में से अतीक अहमद समेत तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है।
इस मामले में हुई सजा
ये पूरा मामला बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ है। साल 2006 में अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण किया था। करीब 24 घंटे तक उन्हें टॉर्चर किया गया। उनपर गवाह को बदले का दबाव बनाया। जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था। लेकिन साल 2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनाने के बाद उमेश पाल ने अपने अपहरण के केस दर्ज कराया। जिसमें अतीक अहमद उसके भाई अशरफ के साथ कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया। इसी को लेकर अब सजा का ऐलान किया है। बता दें कि उमेश पाल की हत्या इस साल 24 फरवरी को बदमाशों ने गोली और बम मारकर कर दी थी।