बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने समन किया है। बृजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने को लेकर समन जारी किया है। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान उपाध्यक्ष विनोद तोमर को भी समन भेजा गया है।
पेशी से छूट नहीं मांगेंगे बृजभूषण
आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस बीच, समन मिलने की पुष्टि करते हुए बृजभूषण सिंह ने साफ किया कि वह 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होंगे। वह व्यक्तिगत पेशी से किसी भी तरह की छूट नहीं मांगेंगे।
पॉक्सो मामले में मिली थी राहत
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, जांच के बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उसे इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। पॉक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम तीन साल जेल की सजा का प्रावधान है, जो इस पर निर्भर करता है कि अपराध किस तरह का हुआ है।