पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हो रद्द कर दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है “हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बंधे हैं और राज्य को भी इसका पालन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा क्लास एक से पांच तक की शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुनाया जा चुका है। ऐसे में बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।”
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बता दें कि, बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति 2021 में हुई थी। इस दौरान कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटीई की 2018 की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि एऩसीटीई ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसी मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।