बिहार में आरक्षण बिल को राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने 18 नवंबर को ही मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में एससी-एसटी ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। अब मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा गजट प्रकाशित कर दिया गया। गजट प्रकाशित होने के बाद नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है।
बता दें कि शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार ने विधानमंडल में नए आरक्षण बिल को पास किया है। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली से आते ही राज्यपाल आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर मुहर लगा दी है।
आरक्षण बिल संशोधन
बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगने के बाद राज्य में आरक्षण की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। ओबीसी को 18 फीसदी, EBC को 25 फीसदी, SC को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जोड़ कर बिहार में 75 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है। परंतु प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए इस धारा में यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।
नई आरक्षण व्यवस्था
सीधी भर्ती के लिए आरक्षण
- खुली कोटि से : 35 फीसदी
- आरक्षित कोटि से : 65 फीसदी
आरक्षण कोटि की 65 फीसदी रिक्तियों में व्यवस्था
- अनुसूचित जातियां : 20 फीसदी
- अनुसूचित जन जातियां : 02 फीसदी
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 25 फीसदी
- पिछड़ा वर्ग : 18 फीसदी