सासाराम में किशोरी के साथ रे’प के बाद बेरहमी से की गई हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त शाहिद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 76000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला जज-1 मनोज कुमार की अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा है। आरोपी शाहिद बक्सर जिले के धनसोई का रहनेवाला है।
14 साल पुराना है मामला
अदालत ने जिस मामले में सजा सुनाई है वो 14 साल पुराना है। करगहर के एक गांव में करीब 14 साल पहले किशोरी के साथ दुराचार हुआ था। यही नहीं उसके बाद किशोरी की बेरहमी से की गई ह’त्या भी कर दी गई थी। लड़की की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि घटना के 10 दिन पहले मैं अपनी लड़की के ससुराल गाजीपुर ( यूपी) गई थी। घर में मेरी दूसरी लड़की और दो लड़के मौजूद थे। 16 जून 2009 को शाम पांच बजे मेरे घर से लड़के का फोन आया कि उसकी बहन की मौ’त हो गई है। मैं रात 10 बजे अपने गांव आई। उस समय तक लोगों ने मेरी लड़की के श’व को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए ताबूत में रख दिया था। लोगों ने बताया गया कि लू लगने से उसकी मौ’त हुई है।
कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
रात 11 बजे शव को गांव के कब्रिस्तान में द’फना दिया गया। दूसरे दिन पता चला कि मेरा लड़का एक बजे दिन में घर से गांव में चला गया था। लड़की गांव के एक घर में गोबर पाथने गई थी। जहां से वह दो बजे दिन में लौटी थी। इसी बीच लड़की को अकेला पाकर अभियुक्त मेरे घर में घुस गया। कोर्ट ने अभियुक्त को गृह अतिचार में एक वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माना, दुराचार में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना तथा हत्या में मौत की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।