पटना की एक विशेष अदालत ने 19 वर्ष पुराने रिश्वत के एक मामले में शुक्रवार को सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ कुल ₹10000 का जुर्माना भी किया ।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना स्थित सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार मंडल को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार दोषी कार्यपालक अभियंता को निगरानी के अधिकारियों ने 23 सितंबर 2004 को एक अपने ही कार्यालय के एक अनुसेवक के वेतन भुगतान के एवज में ₹5000 रुपयो की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था ।इस मामले की स्पेशल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आनंदी सिंह ने बताया कि आरोप साबित करने के लिए प्रोसेक्युसन ने 12 गवाहों का बयान रिटेन स्टेटमेंट के रूप में अदालत में जमा करवाया था।