बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों को एक कड़ी चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी निजी विद्यालयों को 17 अगस्त तक ज्ञानदीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपनी सभी आवश्यक जानकारियां अपलोड करनी होंगी। ऐसा न करने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ राइट टू एजुकेशन नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी निजी विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस महत्वपूर्ण आदेश का पालन अभी तक बहुत कम विद्यालयों ने किया है।
निदेशक ने बताया कि अब तक सिर्फ 577 निजी विद्यालयों ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि राज्य में हजारों की संख्या में निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में निजी विद्यालयों के संगठनों और संघों के साथ बैठकें कर सभी विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही, ऐसे विद्यालय जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ निरीक्षण दल गठित कर कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि ज्ञानदीप पोर्टल पर सभी निजी विद्यालयों का डेटाबेस तैयार करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाने में आसानी होगी