सारण में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आज हत्याकांड का अनुसंधान और उदभेदन करने वाले पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। इसमें सारण एसपी डॉ. कुमार आशीष, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुरेंद्र नाथ सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार सिंह, अवर निरीक्षक रसूलपुर थाना रविंद्र कुमार, फैरेंसिक एक्सपर्ट रत्ना को डीजीपी आलोक राज ने सम्मानित किया। इन सभी को एक पिता के साथ दो नाबालिग पुत्रियों की हत्या मामले का खुलासा करने के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें शामिल अपराधियों को आजीवन कारावास दिया गया है। पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए नाम भेजा जाएगा और सोनपुर में भी सम्मानित किया जाएगा।
इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि देश में नए कानून बीएमएसएस के तहत पहला मामला सुलझाते हुए घटना में दो शामिल अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिस काम का उत्साहवर्धन और सम्मान दिया गया है। बिहार डीजीपी आलोक राज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सारण जिले में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में सारण एसपी डॉ कुमार आशीष, अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, छपरा के एसडीपीओ राजकुमार, पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार सहित फोरेंसिक जांच दल की महिला कर्मी रत्ना रामा को सम्मानित किया गया है। डीजीपी ने कहा कि इसके अलावा इन सभी को नगर पुरुस्कार से सम्मानित करने के साथ-साथ इनके बेहतरीन कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय पदक से पुरुस्कृत करने की अनुशंसा की जाएगी।
दरअसल, इस तिहरे हत्याकांड की घटना प्रतिवेदित होने के बाद सारण एसपी डॉ कुमार आशीष रसूलपुर थाना क्षेत्र पहुंचे जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल का वीडियो साक्ष्य संकलन के साथ-साथ फोरेंसिक टीम की मदद ली गई जिससे नए कानून के तहत हर मानक बिंदुओं पर जांच कर दोषियों को सजा दिलाने और साक्ष्य जुटाने का काम किया गया। सारण एसपी डॉ कुमार आशीष ने बताया कि घटना के बाद एक बड़ा चैलेंज नए कानून के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों को साक्ष्य के साथ सजा दिलाने का काम था जिसपर कार्य किया गया।
बता दें कि सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित तिहरे हत्याकांड की सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने गुरुवार को दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इनपर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24 सत्रवाद संख्या 693/ 24 में रसूलपुर थाना के रसूलपुर निवासी रोशन उर्फ सुधांशु कुमार (उम्र 19)तथा अंकित कुमार( उम्र 19)को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(आई) के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25 हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा 109(i)में छह साल कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा तथा 329(4)के अंतर्गत छह माह की सजा तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो माह की सजा सुनाई है।