Ranchi: 1अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार के अधीन कार्य के सभी प्रकार के कर्मचारी को अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। राज्य सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसमें स्थायी,अस्थायी, संविदाकर्मी के साथ-साथ दैनिक वेतन भोगीकर्मी भी शामिल होंगे।
अधिसूचना हुई जारी
कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के उपसचिव आसिफ हसन ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी प्रति महालेखाकार के साथ-साथ सभी विभाग, प्रमंडलीय, आयुक्त, उपायुक्त, सभी सचिवालय और संस्थाओं को भेजी गई है। बताया गया कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए काम किया जा रहा है।
तीन माह से कम अवधि के कर्मियों को छूट
ऐसे कर्मी जो न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए हैं। उन्हें भी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसमें संविदा कर्मी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मी भी शामिल होंगे। तीन माह से कम अवधि के लिए नियोजन पर इससे छूट मिलेगी।
कोविड में बंद कर दी गई थी व्यवस्था
गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी यही व्यवस्था लागू की गयी थी। लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने की खातिर ऑनलाइन हाजरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अगले आदेश तक कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति की हाजिरी मैनुअल तरीके से लगाई। वही एक बार फिर 1अप्रैल से इस व्यवस्था को शुरू की जा रही है।