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Home राज्य

CM Nitish बोले- शराब पीनी है तो Bihar मत आना, CJI ने शराबबंदी पर उठाया सवाल

Insider Live by Insider Live
December 29, 2021
in राज्य
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CM Nitish addressing the gathering
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[Insider Live]: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर वे शराब का सेवन करना चाहते हैं तो राज्य में न आएं। नीतीश के इस बयान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने प्रदेश में शराबबंदी कदम को अदूरदर्शी बताया।

समाज सुधार यात्रा नीतीश ने मोतिहारी से शुरू की थी और फिर गोपालगंज गए थे। सासाराम में उन्होंने कहा कि बापू ने कहा था कि शराब के सेवन से धन की हानि के साथ यह लोगों को मानसिक रूप से भ्रष्ट भी बनाता है। बापू ने कहा कि अगर वह एक घंटे के लिए तानाशाह बन गए, तो देश में सभी शराब के कारोबार को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, हम राज्य में किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर आप यहां शराब पीने आना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि कृपया यहां न आएं।

वापस नहीं होगी शराबबंदी

नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि बिहार में शराबबंदी को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता है। इसे चुनौती देने या सार्वजनिक रूप से बयान देने वालों को कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई का सामना करने की धमकी दी। नीतीश कुमार ने अपने प्रतिबंध के पक्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों का हवाला देने की भी मांग की। 27 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि चालक नशे की हालत में होते हैं। उन्होंने कहा, “यदि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आपको शराब से बचना चाहिए।”

CJI ने शराबबंदी को बताया अदूरदर्शी

दूसरी ओर, CJI रमना ने घोषणा की कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार सरकार का “अदूरदर्शी निर्णय” है। विजयवाड़ा के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में उन्होंने कहा कि हर नीति को जमीन पर लागू होने से पहले भविष्य की योजना, मूल्यांकन और संवैधानिकता को संबोधित करने की जरूरत है। CJI ने कहा कि शराब निषेध अधिनियम में जमानत से संबंधित आवेदन बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा लागू की गई अदूरदर्शी नीतियों के कारण, यह देश में अदालतों के कार्यों को प्रभावित कर रहा है। हर कानून पर पूरी तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है और लागू होने से पहले ठोस बिंदुओं पर विचार करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने भी की थी टिप्पणी

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी और उसके समक्ष दाखिल बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं पर कड़ी टिप्पणी की थी। जहां इसने शराब उल्लंघन के तहत बुक किए गए व्यक्तियों से संबंधित जमानत की सुनवाई के लिए हर जिले में एक विशेष अदालत की स्थापना की है, वहीं आरोपी की जब विशेष अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो उसके बाद बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी जमानत याचिका दायर कर रहे हैं।

8 माह में हजार लोगों को जेल

वर्तमान में, बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप में 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उदाहरण के लिए, पटना की बेउर सेंट्रल जेल की क्षमता 5,500 है और उनमें से 2,100 शराब उल्लंघन के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 2021 के पहले 8 महीनों में 50,000 से अधिक लोगों को शराब प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में जेल भेजा गया था।

Tags: Bihar NewsBiharLiquerBanChief JusticeCJINitish KumarSamajSudharYatraSharabbandi




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