बिहार में लहरिया कट वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। लरिया कट बाइक चलाने वालों पर और सख्ती बढ़ाइ जायेगी। ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा, बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाईसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है। पटना के गंगापथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2022 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 की मौ’त
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को वाहन चालकों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वर्ष 2022 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।