RANCHI: हाई कोर्ट में मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पलामू, गढ़वा और लातेहार डीसी को निर्देश दिया कि तीनों जिलों में अवैध खनन और उसके परिवहन पर तत्काल रोक लगाएं। इस मामले में गठित स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक यह आदेश लागू रहेगा।
आईजी पुलिस सीआईडी कर रहे अध्यक्षता
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में स्पेशल कमेटी गठित की गई है। जिसकी अध्यक्षता आईजी पुलिस सीआईडी कर रहे हैं। इस कमेटी द्वारा अनुरोध किया गया कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए। जिससे कि सभी बिंदु पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल हो सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अप्रैल निर्धारित की है। यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपए की मांग से जुड़ा है। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है। उनके खिलाफ जांच हुई जिसे बाद में बंद कर दिया गया था।