झारखंड में अब 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों का निबंध समाप्त किया जाएगा, इसके साथ ही राज्य में वाहनों की स्क्रेपिंग के लिए नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ‘सरकार ने मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई है।’
इसके अलावा झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति और यूनिफाइड डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म (UDDP) में आधार प्रमाणीकरण के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई है।