रांची: वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के आदेश के बाद भी इसपर कोई कार्य नहीं किया गया। इसे लेकर अदालत ने JSSC की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान JSSC अध्यक्ष के ऊपर अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इस दौरान अदालत ने JSSC के अध्यक्ष से यह पूछा है कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू न की जाए? इस कड़ी टिप्पणी के बाद JSSC के अध्यक्ष को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया। बता दें गुरूवार को शिक्षक नियुक्ति को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत में मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।