रांची: जीएसटी धोखाधड़ी मामले को लेकर आरोपी सुमित गुप्ता को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781.39 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें सुमित गुप्ता पर जमशेदपुर में GST चोरी का मामला दर्ज है। इस मामले को लेकर सेंट्रल GST विभाग की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीएस पति और अनुराग विजय ने पक्ष रखा। इधर सुमित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार पसारी ने पक्ष रखा। परंतु अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया साथ ही अपने आदेश में कहा कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र व राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है। सुमित गुप्ता जैसे व्यक्ति समाज में सफेदपोश अपराधी हैं। वे फर्जी कागज और फर्म बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी करके और व्यक्तिगत लाभ पर गिद्ध दृष्टि रखकर सार्वजनिक धन की हानि करके राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है।कोर्ट ने कहा कि समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए।