रांची: शहर के नामी कॉलेज की छात्रा के साथ जबरन रेप करने व ब्लैकमेलिंग कर पांच साल तक शोषण करने के अपराध में न्यायालय ने अपराधी वरूएा सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। इसक साथ ही उसके उपर मा लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कोर्ट ने पूर्व में ही वरूण को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। वहीं वरूण पर आरोप है कि उस ने छात्रा को कोल्ड ड्रिंग में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसकी आपत्तिजनक फोटो निकाल कर पांच साल तक वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा था। फिर इन सबसे तंग आकर पीड़िता ने साल 2017 में आरोपी के खिलाफ लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने साल 2011 में छात्रा से दोस्ती की थी। जिसके बाद एक दिन उसे अपने किराए के फ्लैट में ले गया और पीड़िता को कोल्ड्रिंग में नशीली पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही आरोपी ने घटना का वीडियो बना लिया और फर्जी आईडी बनाकर पीड़िता के रिश्तेदार को व्हाट्सएप में भेजने की धमकी दिया करता था।