रांची: महिला और बाल यौन उत्पीड़न को लेकर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत के समक्ष गृह सचिव वंदना दाडेल, नगर विकास विभाग सचिव अजय कुमार, रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी चंदन सिन्हा सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य अदालत ने कहा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल एवं अन्य प्रतिष्ठानों को गंभीर होना होगा। जनवरी से जून के बीच बढ़ते अपराध के ग्राफ पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए गृह सचिव से किया सवाल कि बढ़ते अपराध और उसको रोकने को लेकर क्या हो रहा है।
कोर्ट के इस सवाल पर गृह सचिव ने कहा कि सीसीटीवी, लाइट एवं स्कूल एवम अन्य बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति होगी। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल मेडिकल कॉलेज एवं अन्य प्रतिष्ठानों में भर्ती से पहले कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन होगा। इस मामले में कोर्ट के सामने इस संबंध में SoP लाया जाएगा। वहीं इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण राय की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।
मालूम हो कि पिछली तारीख को स्कूली बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल बसों और वैनों में एक महिला शिक्षक तब तक उपस्थित रहे जब तक कि अंतिम बच्चा सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाता। बता दें पिछले कई महिनों से झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ अपराधों की घटना में बढ़ोतरी हो गयी है। खास कर छोटे स्कूली बच्चे जिन्हे यौन अपराधों की समझ भी नहीं है उनके साथ अपराधों में वृद्धि देखी गयी है। इन मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई की थी।
इस सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड की महिलाओ एवं छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं प्रार्थी के द्वारा अदालत को बताया गया कि सभी प्राइवेट स्कूलों में ड्राइवर और कंडक्टर पुरुष ही होते हैं। बसों में हर उम्र के स्कूली बच्चे और बच्चियां रहती हैं, लेकिन कोई महिला स्टाफ नहीं रहती। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्कूली बसों में एक महिला शिक्षक या वार्डन रहे। प्रार्थी के इस आग्रह पर अदालत ने भी इस बात पर सहमति जताई है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ अब 18 सितंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दिन अदालत ने राज्य के गृह सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के आयुक्त और रांची एसएसपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।