रांची: मनरेगा घोटाले मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें ईडी ने इस मामले में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल है।
बता दें अपने आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे। इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी ईडी ने जुटाई। इसके बाद जांच में पाया गया कि खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी। बता दें कि ईडी ने 6 मई 2023 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे।