सोशल मीडिया के माध्यम से समाजिक सौहार्द बिगाड़ने खतरे के मद्देनजर गृह विभाग ने दरभंगा में इंटरनेट बैन है। इसी तरह के खतरा मधुबनी और औरंगाबाद में मंडरा रहा है। इसके बाद इन दोनों जिलों में भी सोशल नेटवर्किंग सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा-5 के तहत यह रोक रोक मधुबनी में रविवार शाम 4 बजे तक और औरंगाबाद के हसपुरा में रविवार रात 10 बजे तक जारी रहेगी।
फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप समेत अन्य सेवाओं पर रोक
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के आदेश से मधुबनी और औरंगाबाद के हसपुरा में ऐहतियातन इंटरनेट मीडिया पर रोक लगाई गई है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, वीचैट, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दो दर्जन से अधिक वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व मधुबनी और हसपुरा में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल अफवाह और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार कर सकते हैं। दरभंगा में एक धर्म विशेष का झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद कई इलाकों में विवाद हो चुका है।