बिहार में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अब जरूरी हो गया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने पर जुर्माना लगेगा। शनिवार को परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के DTO को दिशा-निर्देश जारी किया है। सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वाहन मालिक अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वे लोग मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें।
डेटा अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा-49 के अनुसार वाहन मालिकों को अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेगा।
परिवहन सचिव ने बताया कि कई वाहन मालिक है, जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत या फिर उपयोग में नहीं है। इस वजह से दुर्घटना और अन्य घटना होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से नंबर जारी किया गया है। कार्यालय अवधि में 0612-2547212 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।