बिहार सरकार ने राज्य में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। बदलाव का आदेश निबंधन विभाग ने जारी कर दिया है। हालांकि यह बदलाव 1 जून से प्रभावी होगा। सरकार का मानना है कि यह बदलाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया है। नए बदलाव से बिचौलियों पर लगाम लग सकेगी।
हुआ ये बदलाव
- निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी
- अब किसी तरह के निबंधन में दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
- क्रेता और बिक्रेता गवाह नहीं लाने होंगे
- नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
नए नियम से फायदा
- निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नाहक भीड़ नहीं लगेगी
- कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलियों किस्म के लोगों की सक्रियता होती है, जो अब नहीं होगी