बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर रिट दायर की गई थी। जिसे बिहार सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। जिसके बाद कोर्ट में एक नै याचिका दायर की गई है जिसपर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को थोड़ी राहत तो थोड़ी चिंता वाली बताई जा रही है। मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है।
नई याचिका दाखिल
दरअसल, बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आज सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बिहार सरकार ने याचिका को वापस ले लिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में हुई। बिहार सरकार ने अब यह तय किया है कि बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी। कोर्ट ने नयी याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में हुई। बिहार सरकार ने अब यह तय किया है ।
ये है पूरा मामला
बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। बिहार लोक बीपीएससी ने करीब दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3 लाख 90 हजार बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। जिससे बीएड पास कैंडिडेट्स में काफी आक्रोश था और इसी को लेकर सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी।