राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को फुलवारीशरीफ काण्ड के अभियुक्त के खिलाफ पुलिस रिमांड की याचिका स्वीकृत कर ली है।अदालत ने सांप्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के चर्चित फुलवारीशरीफ कांड केअंतर्गत जेल में बंद अभियुक्त रियाज मोरिफ से
हिरासती पूछताछ के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपे जाने का आदेश दिया।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा की अदालत में एनआईए की ओर से एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त रियाज मोरीफ को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था । अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए 7 दिनों के लिए एनआइए को पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है। इस मामले में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। एनआईए इस मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
आरोप के अनुसार देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र(ट्रेनिंग सेण्टर) चलाया जा रहा था। प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में अब तक 17 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।