मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने उनपर लगे सभी आरोप को बेबुनियाद बताया। वहीं ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि अब 3 अगस्त को निर्धारित की है।
इससे पहले भी 19 जुलाई को हुई थी सुनवाई
इससे पहले भी 19 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशिट पर संज्ञान लिया था और उन सभी के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों के विरुद्ध समन जारी किया है, उन्हें भी 3 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है।
सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे
ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर बताया कि चतरा, खूंटी और पलामू उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीन जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी भी जुटाई है।
25 मई से सिंघल बिरसा मुंडा जेल में बंद है
गौरतलब है कि ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा तथा उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से ईडी को 19 करोड़ रुपये से अधिक मिले थे, जिसके बाद सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पूछताछ के बाद 11 मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद से वह 25 मई से सिंघल बिरसा मुंडा जेल में बंद है।