कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
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वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में हुआ था नोटिस जारी
बता दें कि शनिवार यानी कल (4) फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। इससे पहले नोटिस पर रोक लगने से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने उन्हें वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल नवीन झा ने राहुल गांधी के ख़िलाफ एक शिकायतवाद दर्ज करवायी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में IA( हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है। जिसपर आज सुनवाई हुई।