बिहार विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि पहले आप पटना हाईकोर्ट जाएं और वहां याचिका दायर करें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आप पहले पटना हाईकोर्ट जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। बता दें कि 13 जुलाई को बीजेपी कार्रकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा का घेराव किया था। यह मार्च तेजस्वी यादव से इस्तीफा, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने और रोजगार के मुद्दे को लेकर था। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई थी। इस दौरान बीजेपी के एक नेता की मौ’त हो गई थी। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया।
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