राज्य के सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहाली हेतु 15 जून से फॉर्म भरे जाने हैं। लेकिन कई मामलों पर बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन में स्पष्ट नही रहने के चलते शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव एवं उपाध्यक्ष मीकू पाल के नेतृत्व में शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा।
EWS को भी नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ
प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक बहाली परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में उन्हें परीक्षा में सामान्य वर्ग के बराबर ही न्यूनतम अंक लाने पर क्वालीफाई घोषित करने की बात कही गयी है। वहीं पहले के नियोजन में एससी/एसटी, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को भी सीटेट के मार्क्स में छूट शिक्षा विभाग देता रहा है ,लेकिन बीपीएससी नोटिफिकेशन में स्पष्ट जिक्र नही रहने की वजह से अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है।
बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नितेश पांडेय एवं प्रवक्ता अनीश सिंह ने मांग की है की अन्य आरक्षित वर्ग की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक बहाली परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स में छूट मिलना चाहिए।
कितने मार्क्स पर अभ्यर्थी होंगे क्वालिफाई
बताते चलें कि बीपीएससी के माध्यम से हो रही शिक्षक बहाली परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत, वहीं ओबीसी के अभ्यर्थियों को 35 तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 32 प्रतिशत नंबर लाना होगा।