दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए सीएम को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है। हम समझते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति या एलजी को कोई भी मार्गदर्शन कोर्ट को नहीं देना है। राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं है।
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बता दें कि याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अपील की थी याचिकाकर्ता ने कहा था कि केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हे सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।