RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने नियमों का पालन न करने पर फिनटेक कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हुए उसे नए डिपॉजिट लेने या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक के नियमों का पालन न करने पर ये कार्रवाई की गई है। पेटीएम बैंक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था। RBI को ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां दिखीं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। रिजर्व बैंक ने ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। इस प्रतिबन्ध के अंतर्गत 29 फरवरी के बाद से कंपनी किसी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स और फास्टैग में डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फिर टॉप अप नहीं कर सकेगी। हालांकि इंट्रेस्ट, कैशबैक या रिफंड किए जा सकेंगे। आरबीआई ने अपने आदेश में पेटीएम से 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का आदेश भी दिया है।
पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों पर क्या होगा इसका असर
क्या पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी
नहीं, रिजर्व बैंक के ऑर्डर के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद कोई बैंकिंग सर्विस ऑफर नहीं करेगा।