भाजपा सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के फैसले पर आज बहस पूरी हो चुकी है। राउज़ एवेन्यू अदालत ने फैसला अभी सुरक्षित रखा है। उक्त मामले में कोई भी स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) को 15 मार्च को दोपहर के 2 बजे सूचीबद्ध किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की सुनवाई की। यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर की गई शिकायतों पर दर्ज किया गया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें भी पूरी कर ली हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान बृजभूषण के अधिवक्ता राजीव मोहन ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि ‘ओवरसाइट कमेटी’ की रिपोर्ट ‘पाश अधिनियम’ के तहत थी। अधिवक्ता ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।