पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध तो आम बात है लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐसे ही मामले में एक बड़े कारोबारी को 9 साल जेल की सजा सुना दी है। भिलाई-दुर्ग के इस प्रमुख कारोबारी को यह सजा पत्नी द्वारा ही दर्ज किए गए मुकदमे के फैसले पर दी गई है। आरोपी पर पत्नी ने अननेचुरल सेक्स (अप्राकृतिक यौन संबंध) के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जो अदालत में दोष सिद्ध हुआ।
शादी के बाद से ही शारीरिक यातना
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2007 में हुई शादी बाद से ही पत्नी को यातना दी जाने लगी। इन यातनाओं में कारोबारी पत्नी को न सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा, बल्कि उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए भी मजबूर करता रहा है। आरोप यह भी है कि पीड़िता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया।
2016 में छोड़ दिया ससुराल
कारोबारी पर आरोप है कि उसकी और उसके परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर ही उसने 2016 में अपनी एकमात्र बेटी के साथ ससुराल छोड़ दिया। तब से वो मायके में रहने लगी। इसके बाद 7 मई 2016 को उसने सुपेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।