पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करता है, तो 1 अप्रैल, 2022 के बाद इसे लिंक करने के लिए दो बार जुर्माना भरना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
500-1000 रुपया जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि पैन-आधार को 1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच जोड़ा जाता है, तो व्यक्ति को इसे जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कई बार समय सीमा बढ़ी
सरकार ने पिछले वर्षों में कई बार समय सीमा बढ़ाई है। पिछले साल सितंबर में, कोरोनोवायरस महामारी के कारण लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई थी। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है और पैन एक 10- अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जिसे आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। अब तक 131 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।