सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) को विदेशी जुआ-सट्टा प्लेटफॉर्म के प्रचार से बचने के लिए कहा गया है। इंफ्लुएंसर्स द्वारा नियम नहीं मानने पर कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट एवं अकाउंट को रिमूव और डिसेबल किया जाएगा।
सरोगेट एडवर्टिजमेंट पर भी होगा लागू
केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और एंडोर्सर्स विदेशी ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग एप के विज्ञापन नहीं करें। यह एडवाइजरी सरोगेट एडवर्टिजमेंट पर भी लागू होती है। बता दें सरोगेट एडवर्टिजमेंट वैसे विज्ञापन कहे जाते हैं, जिसमें असल प्रोडक्ट या सर्विस की जगह सांकेतिक प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे-तंबाकू के विज्ञापनों में पान मसाले का इस्तेमाल होता है।
इस कारण दी गई हिदायत
मंत्रालय ने कहा कि ये विज्ञापन उपभोक्ताओं और विशेषकर युवाओं को बेहद प्रभावित करते हैं। ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग के विज्ञापनों की वजह से फाइनेंशियल और सोशियो-इकोनॉमिक काफी प्रभाव होते हैं। इस कारण सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को कहा गया है कि वे इन विज्ञापनों से दूर रहें।