बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद इसपे सुनवाई की अगली तारिख 3 जुलाई को रखी गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। दायर याचिका में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जाति आधारित गणना कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है। लिहाजा 3 जुलाई को उस पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जल्द फैसला सुनाया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई की तारीख रखी हैं।
दरअसल,जातीय जनगणना को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जहां हाईकोर्ट ने 3 मई को सुनवाई करने का आदेश जारी किया। साथ ही सरकार से तीन मई तक जनगणना नही करने के भी आदेश जारी किए। जिसके बाद सरकार ने याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की। सरकार की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।