आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर औरंगाबाद, मधेपुरा और पूर्वी चंपारण जिले में मामला दर्ज किया गया है. बिहार के औरंगाबाद जिले में आदर्श आचार संहिता के तहत वाहन के दुरुपयोग का मामला दर्ज है. अवैध सभा, भाषण आदि को लेकर मधेपुरा जिले में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. अवैध बैठकों, भाषणों आदि को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में दो मामले दर्ज किये गये हैं, साथ ही दो प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है. आदर्श आचार संहिता के तहत निजी संपत्तियों के मामले में 02 बैनरों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है.
जिलावार कार्रवाई
- औरंगाबाद: यहां एक तरफ वाहन दुरुपयोग का मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ अवैध बैठक या भाषण को लेकर भी एक अलग केस दर्ज किया गया है.
- मधेपुरा: लाउडस्पीकर बजाने के नियमों को तोड़ने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही, एक एफआईआर भी दर्ज की गई है.
- पूर्वी चंपारण: इस जिले में अवैध बैठक या भाषण को लेकर दो मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, दो एफआईआर भी दर्ज की गई हैं. साथ ही, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत निजी संपत्ति पर लगे दो बैनरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
चुनाव आयोग द्वारा की गई जब्ती
26 मार्च 2024 तक की जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा कुल 4 लाख 52 हजार 150 रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा, 10541.67 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 36 लाख 50 हजार 320 रुपये बताई जा रही है. वहीं, 49 किलोग्राम 15.03 ग्राम की ड्रग्स और नारकोटिक्स जब्त की गई है, जिनकी कीमत 7 लाख 37 हजार 300 रुपये है. अन्य सामग्रियों को मिलाकर कुल 897 वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 67 लाख 44 हजार 741 रुपये है. इस प्रकार, कुल जब्ती की रकम 115 लाख 84 हजार 511 रुपये बताई जा रही है.