कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इसके बाद राहुल गांधी द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए संपत्ति और देनदारी का ब्योरा दिया गया। इसके मुताबिक कांग्रेस नेता के पास 9 करोड़ 24 लाख 59 हजार 264 रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें 3 करोड़ 81 लाख 33 हजार 572 रुपए के शेयर, 26 लाख 25 हजार 157 रुपए बैंक बैलेंस और 15 लाख 21 हजार 740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके पास न तो कोई अपना घर और न ही कार है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने 11,15,02,598 रुपए की मौजूदा बाजार कीमत के साथ अचल संपत्ति घोषित की है। इनमें वर्तमान में 9,04,89,000 रुपये की स्व-अर्जित संपत्ति और 2,10,13,598 रुपए की विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। कांग्रेस नेता ने अपने पास 55,000 रुपये नकद होने की घोषणा की है।
गांधी ने दावा किया है कि उनके पास कोई मोटर कार या अन्य वाहन नहीं है, लेकिन उन पर 49,79,184 रुपए की देनदारी है। अचल संपत्तियों में ग्राम सुल्तानपुर, महरौली, नई दिल्ली में लगभग 3.778 एकड़ की कृषि जमीन शामिल है, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से है और गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर्स में 5,838 वर्ग फीट के कमर्शियल अपार्टमेंट है। मौजूदा बाजार मूल्य पर दोनों कमर्शियल अपार्टमेंट का मूल्य लगभग 9.05 करोड़ रुपए है।
बता दें कि राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की डिग्री हासिल की है। उन्होंने फ्लोरिडा के रोलिन्स कॉलेज से बैचलर आफ आर्ट्स की डिग्री ली है। कांग्रेस सांसद ने घोषणा की है कि उनकी आय का स्रोत सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, लाभांश और म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ है। उन्होंने 2022-23 के लिए अपनी कुल आय 1 करोड़ 2 लाख 78 हजार 680 रुपए घोषित की है। जबकि 2021-22 में यह 1 करोड़ 31 लाख 4 हजार 970 रुपए थी। कांग्रेस नेता ने अपने खिलाफ देश भर के विभिन्न राज्यों में 18 मामले दर्ज होने की घोषणा की है।
गांधी ने उल्लेख किया है कि उन्हें मार्च 2023 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा “तथाकथित मोदी समाज के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयान” के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल की सजा दी गई थी। हलफनामे में राहुल गांधी ने बताया कि गुजरात के सूरत में प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपील दायर की गई है और यह लंबित है।
हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी और 4 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस नेता ने हलफनामे में अपने खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया है।