कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद क्या बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका फैसला आज होने वाला है। गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान पर दर्ज आपराधिक मानहानि केस में आज अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होगी। आज अदालत तथ्यों की जांच करेगी। इसके बाद अदालत इस बात पर निर्णय लेगी कि तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। अगर मामला मानहानि का बना तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है। पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी।
IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज
तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए पहले एक मई फिर 8 मई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी।
गुजरातियों को ठग कहा था
दरअसल, तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था।