मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। इस मामले में उन्हें आज यानी 12 अप्रैल को पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए में पेश होना था। पर वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद पटना की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर न्यायालय ने राहुल गांधी को सख्त निर्देश दिया। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए अगली सुनवाई में 25 अप्रैल को शरीर आने कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 25 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी सशरीर पेश नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा।
सुशील मोदी ने दर्ज कराया है मामला
दरअसल, राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा में मोदी नाम वाले लोगों को निशाना साधते हुए ‘सारे मोदी चोर है’ कहा था। इसी को लेकर भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पिछली सुनवाई में राहुल को कोर्ट ने 12 अप्रैल को उपस्थित होने कहा था, लेकिन वे पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं आए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह सख्त निर्देश दिया है। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई थी।