2016 में गया के चर्चित आदित्य कुमार सचदेवा ह’त्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले तीनों आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें जदयू एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा राकेश रंजन यादव उर्फ़ रॉकी भी शामिल है। जस्टिस एएम बदर व जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने राकेश रंजन यादव उर्फ़ रॉकी व अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया।
सात साल पहले रोड रेज में हुई थी ह’त्या
7 साल पहले बिहार के गया में आदित्य सचदेवा को बीच सड़क पर गोली मारी गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि रोड रेज में यह ह’त्या हुई है। तब इस मामले में रॉकी यादव का नाम सामने आया था, जो राजद के नेता बिंदी यादव और जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है। इसके अलावा मनोरमा देवी का गार्ड राजेश और रॉकी का दोस्त टेनी यादव भी इस मामले में आरोपी था। लेकिन हाई कोर्ट से तीनों को रिहाई मिल गई है।
सबूत देने में विफल रही पुलिस
अपने फैसले के बारे में कोर्ट का कहना है कि बिहार सरकार और पुलिस ये साबित करने में विफल रही है कि इन तीनों आरोपियों ने ही आदित्य की ह’या की है। इसलिए संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बरी किया गया है।
आपको बता दें कि 2016 में आदित्य सचदेव अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी कार से लौट रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसे गोली मार दी गई। आरोप लगा कि पीछे से आ रहे रॉकी यादव की गाड़ी को जब आदित्य सचदेवा ने साइड नहीं दिया तो रॉकी ने उसे गोली मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले आदित्य की मौ’त हो गई थी।