पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने अनंत की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आपराधिक इतिहास को देखते हुए उक्त आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है।
मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है। जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा। जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा।
बता दें कि अनंत सिंह को हाल ही में 5 मई को 15 दिन की पैरोल पर पटना के बेउर जेल से रिहा किया गया था। अनंत सिंह को खराब स्वास्थ्य और गांव में जमीन बंटवारे के लिए पैरोल दी गई। जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत दो बार खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था। जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह ने जनता से बातचीत की और ताजी हवा में सांस लेने की खुशी का इजहार किया।