बिहार के 12 जिलों में यातायात बल स्वीकृत है एवं शेष 28 जिलों में बल स्वीकृति का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। जिससे इन जिलों में करीब 4200 अतिरिक्त बल उपलब्ध होगा। यातायात बल पदाधिकारियों एवं कर्मियों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए एक योजना तैयार की गयी है। इसको लेकर बिहार ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार ने विस्तार से जानकारी दी है।
ऐसी है योजना
- यातायात बल का Age Profile Young हो इसके लिए सिपाही की आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष तय की गयी है। अवर निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी की अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा प्रोन्नति से आने वाले हवलदार / सहायक अवर निरीक्षक की अधिकतम आयु 55 साल होगी पुलिस निरीक्षक की अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गयी है।
- यातायात बल में कर्मियों / पदाधिकारियों का कार्यकाल 03 वर्ष का निर्धारित किया गया है, अर्थात प्रशिक्षण के उपरान्त न्यूनतम 03 वर्षों के लिए उन्हें यातायात कार्यों के लिए लगाया जाएगा एवं अन्य ड्यूटी के लिए स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
- एक जिले में पदस्थापना के दौरान वे अधिकतम 03 वर्षो के लिए यातायात ड्यूटी हेतु संलग्न किये जाएगें एवं उस दौरान भी उनके दायित्व / कर्त्तव्य स्थल में फेर बदल किया जा सकेगा ताकि किसी प्रकार की गलत हितसाधना ना हो सके।
- यातायात बल के स्वीकृत / उपलब्ध पदों का एक तिहाई महिला बल होना अनिवार्य है। जो राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप है।
- यातायात हेतु चुने गये बल के एक पखवारे की अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था Institute of Driver Training & Research औरंगाबाद में परिवहन विभाग की सहायता से की गयी है एवं अब तक इन 12 जिलों के करीब 500 कर्मी/ पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जा चुका है इस वर्ष के अन्त तक बाकी बचे कर्मियों / पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित करा लिया जाएगा।
- इन 12 जिलों में 15 नौजवान पुलिस उपाधीक्षकों की पदस्थापना की गयी है और इन्हें बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर पाँच दिवसीय प्रशिक्षित उपरान्त हैदराबाद शहर की यातायात व्यवस्था को समझने के लिए परिचयात्मक दौरे पर भी भेजा गया है।
- जिले में कुल स्वीकृत बल का 70% नियमित डी०ए०पी० से भरा जाना है, शेष 30% रिक्ति नौजवान गृहरक्षकों से भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।