बस से हो रही दुर्धटना को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले बसों में दो ड्राइवर को रखना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि लंबी दूरी वाले बसों में एक ही ड्राइवर रखने से सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना रहता है।अक्सर देखा जाता है कि लंबी दूरी तय करने के दौरान ड्राइव को झपकी आने लगती है जिससे दुर्घटनाएं होती है इसमें कई लोगों की जान भी गई है इसलिए दो ड्राइवर रखना जरुरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई निर्देश दिए गए है।
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क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर होगी कार्रवाई
टिकट बुकिंग को लेकर भी परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग के अनुसार अब अधिकृत एजेंट से वाहन का टिकट बुकिंग करना होगा। वह भी निर्धारित सरकारी दर से। किसी भी अनाधिकृत एजेंट या व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग में किया गया, तो बस मालिक पर कार्रवाई होगी। यही नहीं उनका परमिट रिन्यूवल भी नहीं किया जाएगा। विभाग ने दोबारा से सभी बस मालिकों को बस ड्राइवर, कंडक्टर का नाम, मोबाइल नंबर और परमिट संख्या बस पर लिखने का निर्देश दिया है। इसके साथ क्षमता से अधिक यात्रियों को बस में बैठाने पर भी बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बस के उम्र के आधार पर परिचालन की सीमा तय की गई है। अगर किसी बस पांच साल हो गई है यानि पांच साल तक चलाई जा चुकी है वह असीमित दूरी तय कर सकेगा। जब 5-10 के बीच वाले 600 किमी की दूरी तय कर सकेगा। 10-15 साल वाले अधिकतम 400 किमी की दूरी तय करेगी, वहीं 15 साल से उपर के सभी बस सिर्फ 100 की रोजाना दूरी तय करेगी।