बिहार विधानसभा में आज शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। इस नए कानून में शराबियों को छूट मिलने की संभावना है। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट जुर्माना लाकर उसे छोड़ सकते हैं।
जुर्माना नहीं देने पर एक माह की होगी जेल
नए कानून के मुताबिक शराबी द्वारा जुर्माना नहीं दिए जाने पर उसे एक माह जेल हो सकती है। वहीं, शराब पीकर कई बार पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराबी को एक साल की जेल हो सकती है। अब भारी मात्रा में शराब जब्त करने पर पुलिस सैंपल रखकर पूरी शराब नष्ट कर सकेगी। पहले यह अधिकार नहीं था। पहले उन्हें डीएम से अनुमति लेनी पड़ती थी।
सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को लगी थी फटकार
बिहार सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी। इसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया। बता दें सूबे में शराबबंदी अप्रैल 2016 को लागू हुई थी।