बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल बालू खनन पर बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बालू खनन की अवधि बढ़ा कर 31 मार्च कर दी गई है। इससे बिहार में बालू संकट की स्थिति पैदा होने से पहले राहत मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने बंदोबस्तधारियो को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद ये तय है कि बालू की कांटों में अभी नकी तुलना में कमी आएगी।
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बालू खनन की अवधि विस्तारित
दरअसल पहले बालू खनन करने की अवधि कोर्ट द्वारा 25 दिसंबर तक ही तय कि गई थी। जिसके बाद बिहार सरकार ने बालू खनन की अवधि को बढ़ाने की अपील की थी। इस अपील पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बालू खनन की अवधि को 31 मार्च तक विस्तृत कर दिया है। बता दें कि फिलहाल बिहार के सभी जिलों के बालू घाटों की बंदोबस्ती का काम चल रहा है। जिसमें करीब 2 महीने से 3 महीने का वक्त लग सकता है। कोर्ट के निर्देश के बाद भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बालू खनन की अवधि को बढ़ा दिया है ऐसे में 25 दिसंबर के बाद प्रदेश में बालू खनन बंद नहीं होगा।