बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है 9 मार्च को शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई गई है । वहीं दूसरी ओर राजभवन ने पत्र जारी कर कुलपतियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।
के के पाठक ने यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर लगाई थी रोक
शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को सभी कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन, राजभवन ने सभी को इस मीटिंग में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। में उसके बाद शिक्षा विभाग ने उक्त पदाधिकारियों का वेतन बंद कर यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अब इस रोक को हटा दिया गया है।
9 मार्च को बैठक में कुलपतियों को होना होगा शामिल
वहीं बुधवार को विभाग ने एक और पत्र जारी कर 9 मार्च को विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं तथा चालू परीक्षा की समयबद्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इसमें कहा गया है कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी वीसी के यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर रोक हटा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों के वेतन बंद करने और विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक को फिलहाल के लिए हटा दिया है। विभाग ने कुलपतियों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि यह रोक अस्थायी रूप से हटाई गई है। 9 मार्च को विभाग में होने वाली सभी कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के भाग लेने की प्रत्याशा में वेतन पर लगी रोक के आदेश को तत्काल स्थगित रखा गया है। इस लेटर के जारी होने के बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एक चोंग्थू ने सभी वीसी को पत्र भेजा है कि विवि के पदाधिकारी, शिक्षक व कर्मी सक्षम प्राधिकार से अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अनुमति लिखित या टेलीफोन पर ली जाएगी। वीसी के मामले में सक्षम प्राधिकार कुलाधिपति हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी।