राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के एक और करीबी पर न्यायिक गाज गिरी है। एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट ने राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को एक वर्षकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इससे पहले के न्यायिक दंडाधिकारी सारिका वहालिया ने परिवाद मुकदमा के गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मानहानि मामले में नेता को दोषी पाया। शिवानंद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान में मंत्री संजय कुमार झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था।
2018 में दायर किया था मुकदमा
बता दें जदयू नेता व जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पूर्व संसाद शिवानंद तिवारी पर 2018 में परिवाद मुकदमा दायर किया था। शिवानंद पर नीतीश कुमार और परिवादी मंत्री संजय कुमार झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। संजय का कहना था कि राजद नेता की टिप्पणी की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इस कारण मानसिक परेशानी हुई। परिवादी मंत्री संजय कुमार झा ने विशेष कोर्ट मेंआरोपी शिवानंद तिवारी के विरुद्ध सात गवाह पेश किए थे। विशेष कोर्ट ने आरोपी पूर्व सांसद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया था। मामले में विशेष कोर्ट ने शिवानंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।