छपरा नगर निगम सहित चार निकायों में किए गए नामांकन की स्क्रूटनी के दूसरे दिन छपरा नगर निगम में मेयर पद के एक प्रत्याशी व पार्षद पद के पांच प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है। वहीं एक नामांकन मांझी नगर पंचायत में भी रद्द हुआ है। छपरा नगर निगम के लिए मेयर पद से प्रत्याशी ज्ञानी कुमार शर्मा का शपथ पत्र अधूरा रहने के कारण निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी के द्वारा उनका नामांकन रद्द किया गया है।
पार्षद पद के प्रत्याशियों के नाम
वहीं पार्षद पद से वार्ड संख्या एक से प्रत्याशी तारा देवी व प्रभावती देवी, वार्ड संख्या दो से मीना सरोज व गुंजा देवी और वार्ड संख्या चार से बबीता देवी का आवेदन पत्र जाति प्रमाण पत्र आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं रहने के कारण रद्द किया गया है। मांझी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 से पार्षद पद के प्रत्याशी रत्नेश कुमार सिंह का नामांकन 2008 के बाद पैदा हुए संतान को लेकर रद्द किया गया है। इससे पहले रविवार को मांझी नगर पंचायत के तीन नामांकन रद्द किए गए थे। मांझी के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर पुष्पेश कुमार ने नामांकन अस्वीकृत किया है।
निर्वाची पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई स्क्रूटनी
मांझी में वार्ड नंबर सात से पार्षद पद के प्रत्याशी टुन्नू हाशमी एवं वार्ड नंबर नौ से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी सुखारी भगत का भी नामांकन सरकार के नए गाइडलाइन के मुताबिक रद्द किया गया। दोनों का नामांकन वर्ष 2008 के बाद हुए संतान को लेकर बनाए गए नियम का पालन नहीं करने के कारण रद्द किया गया है। नामांकन रद्द करने के पहले निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्याशियों से एक-एक बिंदु पर जानकारी मांगी और तथ्यों के आधार पर नामांकन को रद्द करने की घोषणा की। छपरा नगर निगम के प्रत्याशियों की स्क्रूटनी विकास भवन में निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी अमित कुमार के नेतृत्व में किया गया। प्रत्याशियों पर लगाए गए आरोपों के बारे में शिकायतकर्ता से भी जानकारी ली गई और तथ्य भी मांगे गए हैं।